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SC  का फैसला 5 साल सेवा के बाद इसी पर दिया तो ग्रेच्यूटी देनी होगी

SC  का फैसला 5 साल सेवा के बाद इसी पर दिया तो ग्रेच्यूटी देनी होगी

 

RN NEWS CHHATTISGARH

17/04/2020

 

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 साल लगातार सेवा करने के बाद सेवा से इस्तीफा देने वाले कर्मचारी को पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी 1972 के तहत पूरी ग्रेच्यूटी मिलेगी  इसमें नियोक्ता कटौती नहीं कर सकता मजिस्ट्रेट आर भानुमती कीी पीठ ने कहा की धारा 4 के अनुसार सेवा  समाप्ति o  यानी टर्मीनेशन मैं सेवा से इस्तीफा देना भी शामिल है पीठ ने यह फैसला राजस्थान परिवहन की अपील पर दियाा जिसमें मृतक कर्मचारी की पत्नी को ग्रेच्यूटी देने का आदेश दिया गयाा था इस कर्मचारी ने बीमारी के  सेवानिवृति  के लाभ मांगने केे हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की हाईकोर्ट ने परिवहन  संंस्थान को आदेश  दिया कि कर्मचारी को स्वयं वाँँलंटरी रिटायर हुआ माना जाए औंर  उसी सेवा समाप्ति  के सभी लाभ जर किए जाएं |

कोर्ट ने कहा यह उसकी लगातार 5 वर्ष सेवा महत्वपूर्ण है उसने सेवा से इस्तीफा दिया है उसको कोई अर्थ नहीं है यह स्पष्ट है उसकी सेवा में वेद नहीं है और उसने इस्तीफा देने तथा पूर्व सेवा की है इसलिए वह ग्रेजुएटी का हकदार है सुप्रीम कोर्ट ने परिवहन विभाग की अपील खारिज कर दी और कहा कि हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है कि कर्मचारी इस्तीफा देने पर भी जूती लेने का अधिकारी होता है इसके लिए एक सर्च यही है कि कर्मी की सेवा 5 वर्ष तक लगातार होने चाहिए अंग्रेजी एक की धारा 4 में यह साफ कहा गया है

 

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