पंचायत राज अधिनियम में संशोधन के साथ ही अध्यादेश जारी अब पंच करेंगे सरपंचों का चुनाव
कोरबा/नगरी निकाय चुनाव को अप्रत्यक्ष प्रणाली से किए जाने की अधिसूचना जारी होने के बाद पंचायत चुनाव में भी संशोधन के संकेत मिल रहे थे राज्य सरकार ने इस संबंध में अध्यादेश जारी कर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 क्रमांक 1 सन 1994 का स्थाई रूप से संशोधित किया गया है इसके साथ ही धारा 13 धारा 17 धारा 36 में संशोधन कर पंचायत चुनाव को अप्रत्यक्ष प्रणाली से किए जाने का आदेश जारी कर दिया है देखे संशोधनों में क्या है
RN NEWS CHHTTISGARH से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और ट्विटर फालो करें